Wednesday, June 2, 2010

Tuesday 1 June 2010
क्या सामान्य वर्ग की स्त्री पिछड़े वर्ग के पुरुष से विवाह कर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती है?

रजनीश जी ने पूछा है --
क्या सामान्य वर्ग की लड़की किसी पिछड़े वर्ग के लड़के के साथ विवाह कर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती है?


उत्तर
रजनीश जी,
आप को अपने प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए पहले तो तीसरा खंबा की पिछली दो पोस्टें बिना विवाह किए एकल माता की संतान क्या अवैध होगी? तथा क्या अंतर्जातीय विवाह में माता की जाति के आधार पर संतान का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है? पढनी चाहिए। इन्हें पढ़ कर आप को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनम के मुकदमे { [2004] 3 SCC 429} में अपनी राय इस तरह रखी है...

1.3. The object of Articles 341, 342, 15(4), 16(4) and 16(4A) of the Constitution of India is to provide preferential treatment for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes having regard to the economic and educational backwardness and other disabilities wherefrom they suffer. So also considering the typical characteristic of the tribal including a common name, a contiguous territory, a relatively uniform culture, simplistic way of life and a tradition of common descent, the transplantation of the outsiders as members of the tribe or community may dilute their way of life apart from such persons do not suffer any disabilities. Therefore, the condition precedent for a person to be brought within the purview of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, one must belong to a tribe and suffer disabilities wherefrom they belong.
इस से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति का सदस्य होने के कारण प्राप्त होने वाले लाभों का हकदार होने के लिए यह आवश्यक है कि वह वास्तव में वह उस जाति का सदस्य हो। समस्या तब उठ खड़ी होती है, जब कि माता-पिता में से कोई एक किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होता है और दूसरा सामान्य वर्ग से। ऐसी स्थिति में यह करना कठिन होता है कि संतान को उस के पिता की जाति का माना जाए अथवा माता की जाति का। यही स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कि कोई सामान्य वर्ग की स्त्री या पुरुष किसी आरक्षित वर्ग के स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेता है।
इस समस्या के समाधान के लिए आप को सर्वोच्च न्यायालय का अंजन कुमार बनाम भारत संघ ( 2006 एआईआर सु.को. 1177} के मुकदमे का निर्णय देखना चाहिए। इस निर्णय में कहा गया है कि ......
The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Certificate is not a bounty to be distributed. To sustain the claim, one must show that he/she suffered disabilities - socially, economically and educationally cumulatively. The concerned authority, before whom such claim is made, is duty bound to satisfy itself that the applicant suffered disabilities socially, economically and educationally before such certificate is issued. Any concerned authority issuing such certificates in a routine manner would be committing the dereliction of Constitutional duty.
इस निर्णय में कहा गया है कि किसी को भी जाति के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उस ने उस जाति का सदस्य होने के कारण उस जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अभावों और अयोग्यताओं को भुगता हो। इस मामले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने एक सामान्य वर्ग के पुरुष के साथ विवाह किया था। न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रेम विवाह का मामला था और महिला अपने वर्ग को छो़ड़ कर चली गई थी। इस कारण उस की संतान उस जाति की नहीं कही जा सकती। इसी आधार पर हम यह मान सकते हैं कि यदि कोई सामान्य वर्ग की स्त्री किसी आरक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह करती है और उस के साथ उस के परिवार में जा कर निवास करती है तो वह आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती है।
इतना होते हुए भी उसे पहले जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जहाँ ऐसे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे इस के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी कि वह व्यक्ति अपने विवाह के उपरांत विशिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य रहा है, और उसे उस जाति के परिवार, कुटुंब या समूह ने अपना सदस्य मान लिया है। इसी कारण उसे उन अभावों और कमियों को भुगता है या भुगतना पड़ रहा है जो उस जाति के लोग भुगत रहे हैं। सामान्यतः एक सामान्य वर्ग की लड़की आरक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो निश्चित ही वह आरक्षित वर्ग की हो जाती है। ऐसी अवस्था में वह सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती है और आरक्षण का लाभ भी प्राप्त कर सकती है।

1 comment:

Unknown said...

क्या पिछड़े वर्ग की लड़की यदि सामान्य वर्ग के लड़के से विवाह कर ले तो उसे अपनी जाती का सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा या नही? और क्या वो पिछड़े वर्ग में मानी जाएगी

परितोष